केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर शहरी और ग्रामीण लोगों को आवास निर्माण के लिए कम ब्याज पर लोन देने के उद्देश्य से PM Home Loan Subsidy Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को होम लोन पर 3% से 6% तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री होम लोन सब्सिडी योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

पीएम होम लोन सब्सिडी योजना
सरकार ने देश में बेघर और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए पीएम होम सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, आवास निर्माण के लिए लोन लेने पर सरकार ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करेगी।
सामान्यतः होम लोन पर 10% से 18% तक ब्याज दर लगती है। पीएम होम लोन योजना में इस ब्याज दर पर 3% से 6% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे ब्याज दर कम हो जाएगी।
होम लोन सब्सिडी योजना के लिए पात्रता
प्रधानमंत्री होम लोन सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तें वही हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निर्धारित की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में होम लोन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी
प्रधानमंत्री होम लोन सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक की आर्थिक स्थिति BPL (गरीबी रेखा) के समान या उससे कम होनी चाहिए।
- यदि आवेदक की आर्थिक स्थिति गरीबी रेखा से ऊपर है, तो वह योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदक के पास घर बनाने योग्य भूमि होनी चाहिए।
- यदि आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य पहले से भारत या राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना का लाभ ले रहा है, तो उसे होम लोन सब्सिडी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- योजना के अंतर्गत परिवार में केवल आवेदक, उसकी पत्नी या पति, और बच्चे शामिल होंगे।
- यदि आवेदक के बच्चों में से किसी का अलग परिवार राशन कार्ड बना हुआ है, तो वह योजना के अंतर्गत परिवार की श्रेणी से अलग माना जाएगा।
शहरी क्षेत्र के लिए योजना की पात्रता शर्तें
- निम्न आय समूह (LIG): इस श्रेणी में वे परिवार शामिल हैं जिनकी वार्षिक आमदनी ₹3 लाख से ₹6 लाख तक होती है।
- मध्यम आय समूह-1 (MIG-1): इस श्रेणी में वे परिवार शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹12 लाख तक होती है।
- मध्यम आय समूह-2 (MIG-2): इस श्रेणी में वे परिवार शामिल हैं जिनकी वार्षिक आमदनी ₹12 लाख से ₹18 लाख के बीच होती है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): इस श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय अधिकतम ₹3 लाख होती है।
इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए कुछ सामान्य शर्तें भी हैं जो शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होती हैं। PM Home Loan Subsidy Yojana का लाभ केवल उन्हीं क्षेत्रों में दिया जाएगा जहां योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा होगा। इसके साथ ही यदि आवेदक के परिवार में किसी सदस्य के पहले से कोई पक्का मकान बना हुआ हैं तो उसे योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
प्रधानमंत्री होम लोन सब्सिडी योजना की पात्रता शर्तें पीएम आवास योजना के समान हैं। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति ने पहले ही पीएम आवास योजना का लाभ ले लिया है, तो उसे पीएम होम लोन सब्सिडी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
PM Home Loan Subsidy Yojana Online Apply
प्रधानमंत्री होम लोन योजना अभी लागू नहीं की गई है। मंत्रालय के आदेश आने पर योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा, और इसकी संभावना पीएम आवास योजना के अंतर्गत ही होने की है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है।